निश्चित रूप से जब परिवार के मुखिया की असमय मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सदस्यों पर दुखों के साथ साथ आर्थिक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसी विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश ने सरकार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जारी की है।
परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपना गुज़ारा कर पाएं। आज हम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को विस्तार से समझने वाले हैं। हालांकि इसके लिए यह आर्टिकल आपको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना होगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना यानिकि एनएफबीएस उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी योजना है जो उन ₹30,000 तक की आर्थिक सहायता देती है, जिन्होंने अपने मुखिया को खो दिया है। इस सहायता राशि के साथ परिवार के लोग बिना कोई आर्थिक परेशानी के गुज़ारा कर पाएंगे।
यदि सरल शब्दों में समझें तो इस सहायता राशि से परिवार ना केवल आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है, बल्कि उनका भविष्य भी उज्जवल बन सकेगा। कुल मिलाकर यह योजना परिवार की मुश्किल परिस्थितियों में संजीवनी बूटी की तरह काम करती है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ एवं विशेषताएं
परिवार के मुखिया के आकस्मिक निधन के बाद आर्थिक तंगियों से जूझ रहे ग़रीब परिवारों के लिए उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एक बहुत ही अच्छा कदम है। परिवारों को इस योजना के बहुत सारे लाभ और विशेषताएं मिलती हैं जिनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे:
- इस योजना के माध्यम से पात्र परिवार को ₹30,000 की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है, जिन्होंने अपने मुखिया को खो दिया है।
- यह राशि परिवार को आर्थिक रूप से मज़बूत बनने और मुश्किल की घड़ी से उबरने में मदद करती है।
- ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ आसानी से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- सहायता राशि सीधा आवेदक परिवार के बैंक खाते में जमा की जाती है।
- आवेदन के 45 दिन के भीतर राशि बैंक खाते में जमा हो जाती है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता मानदंड
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का एक लक्ष्य यह भी है कि इसका लाभ उन्हीं परिवारों तक पहुंचे जो इसके पात्र हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ पात्रता मानदंड शर्तें तैयार की हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। चलिए इन शर्तों के बारे में विस्तार से जानते हैं:
- आवेदक का परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- मुखिया की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होनी चाहिए।
- मुखिया की आयु मृत्यु के समय 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
- कुछ मामलों में आत्महत्या या दुर्घटना में मृत्यु होने पर भी लाभ मिल सकता है।
- परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में ₹56,450 और ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- मृतक के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
- परिवार में कोई अन्य कमाने वाला सदस्य नहीं होना चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Rastriya Parivarik Labh Yojana के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अनिवार्य जो कि आपकी पात्रता को साबित करते हैं। निम्न आप देख सकते हैं कि कौन कौनसे दस्तावेज़ NFBS के लिए कौन कौनसे दस्तावेज़ जरूरी होंगे:
- मोबाईल नंबर
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मुखिया का आयु प्रमाण पात्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
Rashtriya Parivarik Labh Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
आज के डिजिटल युग में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेना इतना आसान हो चूका है कि आप कुछ ही क्लिक्स में इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसीलिए अब हम इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे:
- अपने ब्राउज़र में सबसे पहले राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट को विजिट कीजिये।
- यहां पर होमपेज में आपको ‘नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें)’ का बटन मिलेगा जिसपर आपको क्लिक करना है।
- आपकी स्क्रीन पर अब एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपना नाम, जन्म तिथि, जनपद और मोबाईल नंबर आदि जैसी जानकारी दर्ज करनी है।
- अब कैप्चा कोड को दर्ज करने के बाद Verify Mobile Number and OTP के बटन पर क्लिक कर दें।
- आपको अब ओटीपी के साथ अपने मोबाईल नंबर की वेरिफिकेशन करनी होगी।
- इसके बाद आपको आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने हैं और अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है।
- सबमिट के बटन पर क्लिक करने पर योजना के लिए आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का तरीका
उत्तर प्रदेश के नागरिक अब घर बैठे ही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट की मदद से अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। इसके लिए निम्न बताए गए स्टेप्स को फॉलो किया जा सकता है:
- आपने सबसे पहले तो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन कर लेना है।
- इसके होमपेज पर आवेदन पत्र की स्थिति के विकल्प पर क्लिक कर दें।
- अगले पेज पर आवेदक की पंजीकरण संख्या और मोबाईल नंबर दर्ज करें।
- कैप्चा कोड को दर्ज करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिये।
- आपके मोबाईल नंबर पर अब एक ओटीपी प्राप्त होगा।
- निर्धारित बॉक्स में इस ओटीपी को दर्ज करके जब आप सबमिट करेंगे तो स्क्रीन पर आपके आवेदन की स्थिति उपलब्ध हो जाएगी।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना पोर्टल पर लॉगिन कैसे करें
सफलतापूर्वक तरीके से आवेदन करने के बाद आप कभी भी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना पोर्टल पर लॉगिन करके अपने लाभों की जानकारी ले सकते हैं और इस जानकारी को प्रबंधित कर सकते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं:
- आपको सबसे पहले राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना होगा।
- यहां पर मेन्यू बार में आवेदन के विकल्प को सेलेक्ट करें और आवेदक लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा।
- इसमें पंजीकरण संख्या, मोबाईल नंबर और कैप्चा कोड जैसी आवश्यक जानकारी दर्ज करें और ओटीपी भेजें के बटन पर क्लिक करें।
- वेरिफिकेशन पूरी होते ही पोर्टल पर आप लॉगिन हो जाएंगे।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana PDF Form Download
ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ ग़रीब और जरूरतमंद परिवार Rashtriya Parivarik Labh Yojana के लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए यह लिंक द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना फॉर्म डाउनलोड करें और इस फॉर्म को अच्छे से भरें।
इस फॉर्म आपने नजदीकी जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय में जमा करवा देना है। इसके बाद अधिकारी आपके द्वारा दी गई जानकारी की जांच-पड़ताल करते हैं और अगर आप योग्य पाए जाते हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाना है, जिन्होंने अपने मुखिया को खो दिया है। इसी वजह से यह योजना पात्र परिवारों को एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकें।
देखा जाए तो यह योजना परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने में भी मदद करती है। क्योंकि मृतक के बच्चे इससे अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं और पूरा परिवार अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख सकता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लाखों परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
NFBS का पूरा नाम क्या है?
NFBS का पूरा नाम नेशनल फैमिली बेनीफिट स्कीम है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कहां से किया जा सकता है?
आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक पोर्टल https://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
क्या दुर्घटना में मृत्यु होने पर भी इस योजना का लाभ मिल सकता है?
कुछ मामलों में दुर्घटना में मृत्यु होने पर भी इस योजना का लाभ मिल सकता है।
क्या आवेदन के लिए कोई शुल्क देना होता है?
नहीं, आप बिना कोई शुल्क के इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।