इसमें कोई शक नहीं कि हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी हो और शादी के बाद वो हस्ते-खेलते हुए अपने परिवार के साथ ज़िंदगी बिताए। लेकिन कई बार आर्थिक कमजोरी के कारण गरीब परिवारों के लिए शादी का आयोजन करना एक बड़ी चुनौती बन जाती है।
इसी चुनौती से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सामूहिक विवाह योजना शुरू की है जिसके तहत सरकार गरीब परिवारों की बेटियों को शादी के लिए ₹51,000 की सहायता राशि प्रदान करेगी। आईए यूपी सरकार की इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।
सामूहिक विवाह योजना क्या है?
सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है, जिसकी मदद से गरीब और जरूरतमंद परिवारों की लड़कियों को शादी के लिए ₹51,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस सहायता राशि को दूल्हा-दुल्हन के कपड़े, गहने, भोजन, और शादी से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
यह योजना उन परिवारों के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जो अपनी बेटी की शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन गरीबी के चलते उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानि आर्थिक रूप से वंचित परिवार भी अब बिना किसी तनाव के अपनी बेटियों की शादी कर सकते हैं।
सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य
यूपी सामूहिक विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की गरीब परिवारों की बेटियों की शादी बिना किसी आर्थिक दिक्कत के करना है। लेकिन देखा जाए तो यह योजना का दायरा सिर्फ आर्थिक मदद देने से कहीं आगे बढ़ जाता।
क्योंकि यह योजना बाल विवाह, जातिवाद, सांप्रदायिकता और दहेज प्रथा जैसी बुराइयों को भी कम करने का प्रयास भी करती है। कुल मिलाकर इस योजना का असली मकसद समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है जोकि काफी हद तक पूरा भी हो रहा है।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लाभ एवं विशेषताएं
असल में गरीब परिवारों के लिए सामूहिक विवाह योजना एक महत्वपूर्ण सहायता प्रणाली है जो आर्थिक सहायता के साथ साथ सामाजिक सरोकारों को भी पूरा करती है। ऐसे में अब हम इस योजना के लाभ और विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानेंगे:
- इस योजना की मदद से गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों को शादी के लिए ₹51,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- इस सहायता राशि को दूल्हा-दुल्हन के कपड़े, गहने, भोजन, और शादी से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
- लड़कियों को यह राशि अलग-अलग किश्तों में मिलती है।
- इसके अलावा महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसरों के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और पिछड़ा वर्ग के परिवारों को अतिरिक्त लाभ प्रदान किए जाते हैं।
- सामूहिक शादी से विभिन्न समुदायों के लोगों को एक साथ आते हैं जिससे सामाजिक सद्भाव और एकता को बढ़ावा मिलता है।
सामूहिक विवाह योजना के लिए पात्रता
अगर आप सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलने वाला है जो इसके पात्र हैं। इसके लिए सरकार ने कुछ पात्रता मानदंड शर्तें तय की हैं जिनके बारे में जानकारी कुछ इस तरह से है:
- इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों को ही मिलने वाला है।
- शादी के लिए दूल्हे की आयु 21 वर्ष और दुल्हन की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- तलाकशुदा महिलाऐं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- विवाह समारोह सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जिसमें सभी धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन किया जाता है।
- परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवार ही इस योजना के लिए पात्र होंगे।
सामूहिक विवाह योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
ज़ाहिर सी बात है कि सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपनी पात्रता को साबित करना पड़ेगा और इस पात्रता को साबित करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज़ जमा करने होंगे। आईए जानते हैं कि यह जरूरी दस्तावेज़ कौन कौनसे हैं:
- मोबाईल नंबर
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- राशन कार्ड
- शैक्षणिक दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- यदि विधवा या तलाकशुदा है तो विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र
UP Samuhik Vivah Yojana 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यूपी सरकार ने राज्य के परिवारों के लिए सामूहिक विवाह योजना को हर तरह से आसान बनाने का प्रयास किया है। इसीलिए इस योजना के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट बनाई गई है, जिसपर से आप घर बैठे ऑनलाइन इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको निम्न बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना है:
- सर्वप्रथम सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन कर लीजिये।
- यहां पर होमपेज में ‘आवेदन करें’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर आपको योजना संबंधित कुछ आवश्यक जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही आपको ‘आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करे’ का बटन भी मिलेगा, जिसपर आपको क्लिक करना है।
- अब आपको वर और वधु का आधार नंबर, नाम, जन्म तिथि और मोबाईल नंबर दर्ज करना है।
- घोषणा को स्वीकार करते हुए Verify के बटन पर क्लिक करें जिसके बाद आपके सामने पूरा आवेदन पत्र उपलब्ध हो जाएगा।
- इस आवेदन पत्र में आपको मांगी गई सारी जानकारी दर्ज करनी है और जरूरी दस्तावेज़ों को अपलोड करना है।
- सबमिट पर क्लिक करते ही इस योजना के लिए आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया
अब जिन लोगों को ऑनलाइन आवेदन करते समय मुश्किल पेश आती है तो उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं। क्योंकि इस योजना के लिए आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं:
- सबसे पहले आपको अपने ज़िले से संबंधित महिला एवं बाल विकास विभाग या सामाजिक कल्याण विभाग में जाना होगा।
- वहां पर अधिकारीयों से सामूहिक विवाह योजना के फॉर्म को प्राप्त करें।
- इस फॉर्म में सारी मांगी गई जानकारी को सही सही दर्ज करें।
- फॉर्म के साथ ही जरूरी दस्तावेज़ों को भी अटैच कर दें।
- सही तरीके से फॉर्म पूरा भरने के बाद इसे विभाग में जमा करवा दें।
- आवेदन जमा करने के बाद विभाग द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी।
- अगर सारी जानकारी सही पाई जाती है तो आपके आवेदन को स्वीकार कर लिया जाएगा।
सामूहिक विवाह योजना की सहायता राशि
हमें यह तो मालूम हो चूका है कि इस योजना द्वारा लड़कियों को ₹51,000 की सहायता राशि मिलती है। लेकिन यह सहायता राशि दरअसल एक ही बार में नहीं, बल्कि अलग-अलग मौकों पर दी जाती है। निम्न आप विस्तार से देख सकते हैं कि कौनसे चरण पर कितनी सहायता राशि मिलेगी:
मद | राशि (रुपये में) |
गृहस्थी की स्थापना के लिए | 35,000 |
विवाह संस्कार हेतु आवश्यक सामग्री के लिए | 10,000 |
विवाह आयोजन हेतु | 6,000 |
कुल सहायता धनराशि | 51,000 |
Samuhik Vivah Yojana संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
सामूहिक विवाह योजना के तहत मुझे कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी?
गरीब परिवारों की बेटियों को इस योजना के माध्यम से 51,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट कौनसी है?
यदि आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
सामूहिक विवाह योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
आपको इस योजना संबंधित किसी भी तरह की समस्या आती है तो इनके हेल्पलाइन नंबर 0522-2209259 पर संपर्क करके आप कभी भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
क्या इस योजना के तहत सिर्फ लड़कियों के विवाह पर ही सहायता मिलती है?
जी हाँ! इस योजना के तहत सिर्फ लड़कियों के विवाह पर ही आर्थिक सहायता मिलती है।