गुजरात सरकार ने दिव्यांगों के लिए कई योजनाए बनाई है। इन सभी योजनाओ को दिव्यांग कल्याण योजना कहा जाता है क्योकि इससे हैंडीकैप लोगो के कल्याण के लिए बनाई गई है। ऐसी ही एक योजना का नाम है दिव्यांग लग्न सहाय योजना। इस स्किम में विकलांग लोगो को शादी करने पर Rs 50,000 + 50,000 का लाभ मिलता है।
वैसे तो दिव्यांग व्यक्ति का पूरा जीवन समस्याओ से भरा हुआ होता है। जीवन के छोटे छोटे काम करना भी मुश्किल होता है। ऐसे में शादी तो बहोत ही दूर की बात है। इस योजना के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है।
कई बार घर के सदस्य शादी के खर्च के कारन दिव्यांग व्यक्ति के मैरिज नहीं करवाते। कभी कभार दिव्यांग व्यक्ति खुद इतना सक्षम नहीं होता की शादी का खर्च उठा सके। इस समस्या के उपाय के तौर पर गुजरात सरकार ने दिव्यांग लग्न सहाय जारी की है जिससे उसे लग्न के खर्च में सहायता मिल सके।
यानि इस योजना की मदद से दिव्यांग जोड़ों को कुछ आर्थिक सहायता मिलती है जिससे वह अपनी शादी के खर्चों को पूरा कर सकते हैं। अगर आप भी दिव्यांग लग्न सहाय योजना के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस आर्टिकल के अंत तक हमारे साथ बने रहें।
दिव्यांग लग्न सहाय योजना का उद्देश्य
असल में दिव्यांग लग्न सहाय योजना का मुख्य उद्देश्य है गुजरात के दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह को प्रोत्साहित करना ताकि सामाजिक रूप से उनका पुनर्वास सुनिश्चित हो सके। इस योजना के माध्यम से वह लोग ₹1,00,000 तक की सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं जो 40% या इससे अधिक दिव्यांग हैं।
यह सहायता राशि कि मदद से दिव्यांग लोग अपनी शादी के खर्चों को पूरा कर सकते हैं। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और वह समाज का एक आत्मनिर्भर हिस्सा बन पाएंगे। इस तरह के उद्देश्यों के साथ दिव्यांग लग्न सहाय योजना को सफलतापूर्वक तरीके से चलाया जा रहा है।
इस योजना की सम्पूर्ण माहिती Social Justice & Empowerment Department की वेबसाइट sje.gujarat.gov.in और yojanadarpan.com पर उपलब्ध है। हलाकि इसका ऑनलाइन आवेदन Esamaj Kalyan Portal से होता है।
दिव्यांग लग्न सहाय योजना के लाभ
इस योजना के माध्यम से गुजरात के दिव्यांग नागरिकों की ज़िंदगी संवर सकती है। इस योजना के तहत, E-samaj kalyan पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाता है और इस योजना का लाभ डिजिटल गुजरात पोर्टल से डिजिटल सेवा सेतु के तहत ई-ग्राम केंद्रों के माध्यम से केवल एक दिन में उपलब्ध कराया जाता है। क्योंकि दिव्यांग लोगों को इस योजना के बहुत से लाभ मिलने वाले हैं, चलिए इनमें से कुछ प्रमुख लाभ जानते हैं:
- इस योजना के माध्यम से दिव्यांग लोगों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- यह राशि से शादी में आने वाले खर्चों को पूरा किया जा सकता है।
- इससे दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति समाज की सोच को बदलने में भी मदद मिलेगी।
- घर बैठे ही इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
- सहायता राशि सीधा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है।
दिव्याग लग्न सहाय योजना के लिए पात्रता
केवल दिव्यांग होना ही इस योजना का लाभ उठाने के लिए काफी नहीं। बल्कि आपको Divyang Lagna Sahay Yojana का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता मानदंड शर्तों को भी पूरा करना होता है। चलिए इन सभी पात्रता मानदंडों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं:
- केवल गुजरात के मूल निवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- दूल्हे की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
- शादी की तारीख के 2 वर्षों के भीतर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- अगर पति और पत्नी अलग अलग जिले में रहते हो तो शादी के बाद पति के जिले से इस योजना के लिए आवेदन करना होगा।
- अगर दिव्यांग व्यक्ति दूसरे राज्य की महिला के साथ विवाह करता है तो भी इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
दिव्यांग लग्न सहाय योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
देखिए दिव्यांग विवाह सहाय योजना का लाभ उठाने के लिए आपको अपनी पहचान से लेकर वैवाहिक स्थिति को सत्यापित करने की जरूरत होती है। इसके लिए आपको आवेदन के दौरान आपको कुछ दस्तावेज़ चाहिए होते हैं, जिनके बारे में जानकारी कुछ इस प्रकार है:
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड की फोटोकॉपी
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- दूल्हा और दुल्हन की शादी की तस्वीरें
- बैंक खाता विवरण
Divyang Lagna Sahay के लिए आवेदन कैसे करें?
आपको जानकर ख़ुशी होगी कि गुजरात सरकार के आधिकारिक ई-समाज कल्याण पोर्टल की मदद से आप आसानी से Divyang Lagna Sahay Yojana के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप निम्न बताए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- सबसे पहले तो ई-समाज कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन कर लीजिये।
- The official website is Esamajkalyan.gujarat.gov.in.
- इस वेबसाइट पर तरह तरह के ऑप्शन आपके सामने होंगे। इनमें से नया उपयोगकर्ता के विकल्प पर क्लिक कर दें।
- अगले पेज पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके ई-समाज कल्याण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी होगी।
- अब अपनी आईडी और पासवर्ड के साथ इस पोर्टल पर लॉगिन करें।
- डैशबोर्ड पर गुजरात सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी होगी। इनमें दिव्यांग लग्न सहाय योजना को सेलेक्ट करें।
- इसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सभी जरूरी जानकारी को दर्ज करना है।
- आवश्यक दस्तावेज़ों को भी साथ में अपलोड कर दें।
- सारी जानकारी अच्छे से दर्ज करने के बाद Save Application Form पर क्लिक करिये।
- इस तरीके से दिव्यांग लग्न सहाय योजना के लिए आपका आवेदन पूरा हो जाएगा और आपको आवेदन संख्या भी मिलेगा जोकि आप भविष्य के लिए संभालकर रख सकते हैं।
दिव्यांग लग्न सहाय योजना की सहायता राशि
इस योजना के माध्यम से जो सहायता राशि मिलती है, वह विवाह के प्रकार और विकलांगता पर भी निर्भर करती है। इसीलिए अब हम जानेंगे कि कौनसे विवाह के प्रकार पर आपको कितनी राशि मिलेगी:
विवाह का प्रकार | सहायता राशि |
विकलांग से विकलांग | ₹50,000 + ₹50,000 = ₹1,00,000 |
सामान्य से विकलांग | ₹50,000 |
दिव्यांग लग्न सहाय योजना में शामिल दिव्यांगता के प्रकार
अब काफी सारे लोग इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि किस तरह का विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। इसके लिए गुजरात सरकार ने 21 दिव्यांगताओं को इस योजना में शामिल किया है जिनके बारे में हम विस्तार से समझने वाले हैं:
दिव्यांगता का प्रकार | न्यूनतम विकलांगता प्रतिशत |
अंधापन | 40 प्रतिशत या उससे अधिक |
आनुवंशिक कारणों से मांसपेशी dystrophy | 40 प्रतिशत या उससे अधिक |
कम दृष्टि | 40 प्रतिशत या उससे अधिक |
कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति | 40 प्रतिशत या उससे अधिक |
एसिड हमला पीड़ित | 40 प्रतिशत या उससे अधिक |
लोकोमोटर विकलांगता | 40 प्रतिशत या उससे अधिक |
सेरेब्रल पालसी | 40 प्रतिशत या उससे अधिक |
बौनापन | 40 प्रतिशत या उससे अधिक |
मल्टीपल स्केलेरोसिस – शरीर के ऊतकों के सख्त होने का विकार | 40 प्रतिशत या उससे अधिक |
क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थिति | 50 प्रतिशत या उससे अधिक |
सामान्य चोट घातक रक्तस्राव (हीमोफीलिया) | 50 प्रतिशत या उससे अधिक |
कंपन मांसपेशीय कठोरता (पार्किंसंस रोग) | 50 प्रतिशत या उससे अधिक |
बौद्धिक अक्षमता | 50 प्रतिशत या उससे अधिक |
हीमोग्लोबिन की कमी (थैलेसीमिया) | 50 प्रतिशत या उससे अधिक |
क्रोनिक रक्ताल्पता ( sickle cell disease) | 50 प्रतिशत या उससे अधिक |
मानसिक बीमारी | 50 प्रतिशत या उससे अधिक |
विशिष्ट शिक्षण अक्षमताएं | 50 प्रतिशत या उससे अधिक |
वाक् और भाषा विकलांगता | 50 प्रतिशत या उससे अधिक |
आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार | 50 प्रतिशत या उससे अधिक |
बहुविकलांगता | 50 प्रतिशत या उससे अधिक |
श्रवण बाधित | 70 से 100 प्रतिशत तक |
दिव्यांग लग्न सहाय योजना संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
दिव्यांग लग्न सहाय योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
यदि आपको दिव्यांग लग्न सहाय योजना संबंधित कोई भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप इसके हेल्पलाइन नंबर 07923253266 पर संपर्क करके आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
Divyang Lagna Sahay Yojana के लिए आवेदन कहाँ से कर सकते हैं?
ई-समाज कल्याण पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर से आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
दिव्यांग लग्न सहाय योजना का लाभ किसे मिलेगा?
गुजरात के उन नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा जो 40% या उससे अधिक की विकलांगता की श्रेणी में आते हैं।
Divyang Lagna Sahay Yojana के तहत कितनी सहायता राशि मिलेगी?
यदि पति-पत्नी दिव्यांग हैं तो उन्हें ₹1,00,000 और अगर दोनों में से कोई एक विकलांग है तो ₹50,000 की सहायता राशि मिलने वाली है।